जोधपुर बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद मामले में रार्बट वाड्रा से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को टल गई। मामले में वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी एवं उन्हें जांच में सहयोग भी देते रहना पड़ेगा । इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और महेश नागर की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन मामले में समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान वाड्रा के अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने कोर्ट में मौजूद थे। गौरतलब है कि पूर्व पेशी पर कोर्ट ने फर्म के सभी साझेदारों को के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग देने के आदेश दिए थे। जिसके बाद राबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा गत 12 फरवरी 2019 को ईडी के जयपुर कार्यालय में पेश हुए और ईडी के सवालों का सामना किया था। यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। जिसकी ईडी में जांच चल रही है। पेशी पर कोर्ट में एएसजी राजदीप रस्तौगी ने बताया कि ने अपने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो जांच का विषय है।इस पर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे यह आदेश आगामी 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
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बीकानेर जमीन घोटालाः गिरफ्तारी से बच गए रॉबर्ट वाड्रा लेकिन खतरा अभी टला नहीं
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9:47 AM
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