बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं कर सकते स्कूल, जान लीजिए यह नियम

नई दिल्ली अनलॉक 4 (Unlock-4 News) में स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने विस्तृत गाइडलाइंस () जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी SOP (Standard Operating Procedures) में 9वीं से 12वीं (Schools Reopening For 9th to 12th Schools) तक के बच्चों को स्कूल आने की तो अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए बच्चों के पैरंट्स की लिखित इजाजत जरूरी होगी। माता-पिता की लिखित अनुमति जरूरी SOP के अनुसार, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्वेच्छा (Voluntary Basis) से स्कूल आ सकते हैं और टीचर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बेहद अहम शर्त भी जोड़ी गई है। बच्चे तभी स्कूल आ सकते हैं जब उनके माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति होगी। यही नहीं, छात्रों से अलग-अलग समय पर इंटरैक्शन होगा। SOP में ऑनलाइन गतिविधियों को जारी रखने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। उच्च शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं लैब SOP में उच्च शिक्षण संस्थानों, पीएचडी या तकनीकी एवं प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले संस्थानों जिमसें लेबोरेट्री या शोध की जरूरत होती है उन्हें भी उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय की सलाह के बाद खोलने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल या शिक्षण संस्थान खोलने की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन के वाले इलाकों में अभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल/संस्थानों में आने की अनुमति नहीं है।


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