कोयला घोटाला: वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को 3 साल की जेल

नई दिल्‍ली पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को यह फैसला दिया। यह मामला 1999 में झारखंड में कोयला ब्‍लॉक आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है। अदालत ने इसी मामले में हाल ही में दोषी पाए गए दो और आरेापियों को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई है। मामले में सीबीआई की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की गई थी। सजा पर बहस 14 अक्‍टूबर को पूरी हो गई थी। रे 1999 में अटल बिहारी सरकार में राज्यमंत्री थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को 6 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। उन्‍होंने कहा था कि इन लोगों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन की खरीद को लेकर एक साथ साजिश रची थी। यह मामला 1999 में कोयला मंत्रालय की 14वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में झारखंड के गिरिडीह जिले में 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत और परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है। कोयला घोटाला मामले में यह पहली सजाकोयला खदान आवंटन का अपराध साबित होने का यह पहला मामला है जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। दिलीप रे को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोकसेवक का विश्वाघात) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। दोषियों ने अदालत से उनकी वृद्धावस्था और पहले कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराये जाने जैसे तथ्य को ध्यान में रखते हुये नरमी बरतने का अनुरोध किया था। हालांकि सीबीआई ने कहा था कि समाज को एक संदेश देने के लिए अधिकतम सजा की जरूरत है, क्योंकि 'सफेदपोश अपराध' बढ़ रहे हैं। 'कोई शक नहीं कि मिलकर साजिश रची गई'अदालत ने 6 अक्‍टूबर को रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था। विशेष न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि "इसमें कोई शक नहीं है कि सभी दोषियों ने एक साथ साजिश रची, ताकि कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में ब्रह्माडीह कोयला ब्लॉक का आवंटन प्राप्त किया जा सके।" अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश) 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों का दोषी ठहराया।


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