6 साल की बच्‍ची से रेप, 27 दिन में फांसी की सजा

रांची झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने के मामले में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। दुमका जिला और सत्र न्यायालय ने छह साल की मासूम से रेप के केस की सुनवाई सिर्फ 27 दिनों में पूरी कर ली। रेप और के इस केस में कोर्ट ने पीड़िता के चाचा समेत तीन दोषियों को सुना दी है। बता दें कि इन तीनों ने पहले मासूम का रेप किया फिर उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं इन तीनों ने बच्ची के शव को भी दफना दिया था। दुमका जिला और सत्र न्यायालय के जज तौफीक-उल-हसन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया। पीड़िता के चाचा मिट्ठू राय के अलावा पंकज मोहाली और अशोक राय को इस मामले में रेप और हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रेप के बाद गला दबाकर ले ली थी जान सभी दोषियों की उम्र 19 से 26 साल के बीच है। बताया गया कि इन तीनों ने 5 फरवरी 2020 को बच्ची को मेला दिखाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची किसी को बता ना दे इसलिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। मामला उस वक्त सामने आया था, जब पुलिस ने बच्ची के शव को रामगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद किया था। पूछताछ में इन तीनों ने स्वीकार किया था कि 5 फरवरी को इन तीनों ने घटना को अंजाम दिया था और शव को जमीन में दफना दिया था। 7 फरवरी 2020 को शव को बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 14 दिन के अंदर 12 फरवरी को ही चार्जशीट फाइल की थी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल 28 फरवरी को शुरू हो गया था।


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