गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम लिस्ट को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA ) की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 28 अगस्त को समाप्त हो गई थी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद की अवधि को छह महीने बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। AFSPA की धारा तीन के तहत यह घोषणा इसकी घोषणा राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग ने AFSPA की धारा तीन के तहत यह घोषणा की और यह 28 अगस्त से प्रभावी होगी। बता दें, इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और पहले नोटिस दिए बगैर किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह कानून नवंबर, 1990 से असम में लागू है। 1990 में सबसे पहले लागू दरअसल, असम में 27 नवंबर 1990 को AFSPA को उस वक्त लागू किया गया था, जब उल्फा उग्रवाद अपने चरम पर था। पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद AFSPA लागू हुआ था, जिसके तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेष अधिकार हासिल हैं। कुछ सालों में कई सारे जिलों में स्थिति सुधरने पर सेना को धीरे-धीरे कर हटा दिया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री ने सेना की जगह ले ली। केंद्र ने राज्य सरकार को अधिकार सौंपा पिछले साल सितंबर में केंद्र ने राज्य को यह अधिकार सौंपा कि वह AFSPA को बढ़ा या हटा सकती है। प्रदेश सरकार ने दो बार इस कानून को आगे बढ़ाया, जिसमें नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की प्रक्रिया का हवाला दिया गया। बता दें कि एनआरसी की आखिरी लिस्ट में कुल 3,11,21,004 लोग इस लिस्ट में जगह बनाने में सफल हुए हैं। लिस्ट से 19,06,657 लोग बाहर हो गए हैं।
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असम में 6 महीने के लिए और बढ़ा AFSPA
Reviewed by IB CITY
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8:31 AM
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